हाइलाइट्स :
CM केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में होना था पेश।
शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जारी किए थे समन।
Excise Scam Case : दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय (राऊज एवेन्यू कोर्ट) का रुख किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक के बाद एक करीब 7 से 8 समन जारी हुए थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समन को अवैध बताया था और वे ईडी कार्यालय पेश नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि, समन के बहाने मुख्यमंत्री केजरीवाल को बुलाकर गिरफ्तार किये जाने की साजिश रची जा रही है।
प्रवर्तन निद्देशलय द्वारा जारी समन का पालन न करने पर ईडी ने न्यायालय में सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेशों के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने सेशन कोर्ट का रुख किया था। शराब नीति घोटाला मामले की जांच अभी जारी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जेल में हैं। ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी इस मामले पूछताछ करना चाहता है लेकिन मुखयमंत्री ने ऐसी किसी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होने से मना कर दिया है।
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