हाइलाइट्स :
हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति।
शिक्षक घोटाला मामले की जांच कर रहा था सीबीआई।
इस मामले में कई टीएमसी नेता सलाखों के पीछे।
दिल्ली। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। इसे पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्ति में अनियमितता को देखते हुए 24 हजार शिक्षकों की भर्ती शून्य घोषित कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 स्कूल सेवा आयोग (SSC 2016) शिक्षक भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित करने और शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।
शिक्षक घोटाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को याचिका दायर की थी। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री से लेकर नेता तक कई लोग सलाखों के पीछे हैं। आरोप है कि, शिक्षकों की भर्ती के लिए पांच से 15 लाख रुपए रिश्वत लिए गए थे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने 2016 SSC भर्ती के पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षकों की भर्ती को अमान्य घोषित कर दिया था। इससे 24 हजार प्रभावित हो रहे हैं। अनियमितता के कारण भर्ती शून्य घोषित कर दी गई थी। बता दें कि, हाई कोर्ट ने सोमा दास की नौकरी को सुरक्षित रखा था क्योंकि वे कैंसर से पीड़ित हैं। साल 2016 में इन शिक्षकों की भर्ती की गई थी। भर्ती में हुए घोटाले और रिश्वतखोरी की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी कर रही है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई टीएमसी नेता सलाखों के पीछे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में जाँच के लिए सीबीआई और ईडी को आदेश दिए थे।
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