हाइलाइट्स :
प्रधानमंत्री के खिलाफ की थी FIR दर्ज करने की मांग।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ECI को निर्देश देने की भी मांग की थी।
Petition To Ban PM Modi From Contesting Election : दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन करने वाली याचिका ख़ारिज कर दी है। लोकसभा चुनाव प्रचार में देवी - देवताओं और धार्मिक पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की थी।
याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि, याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत ईसीआई को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण में उन्होंने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की।
याचिकाकर्ता के वकील आनंद एस जोंधले ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पीएम के भाषणों में जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने की गुंजाइश है। जोंधले ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जोंधले ने आरोप लगाया था कि, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
ईसीआई की ओर से पेश होते हुए, वकील सिद्धांत कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, वह दैनिक आधार पर ऐसे आवेदनों से निपट रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल कर दिया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
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