नए Election Commissioner की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Election Commissioner Appointment : 15 मार्च तक पीएम की अध्यक्षता वाला उच्च स्तरीय पैनल नए Election Commissioner की नियुक्ति कर सकता है।
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हाइलाइट्स :

  • चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गये हैं इलेक्शन कमीशन के एकमात्र सदस्य।

  • कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने नियुक्तियों को रोकने के लिए दायर की याचिका।

Election Commissioner Appointment : नई दिल्ली। चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) के रूप में अरुण गोयल के इस्तीफे के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें नए चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को एक नया ईसी नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई है। यह याचिका कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने दायर की है। सूत्रों के अनुसार 15 मार्च तक पीएम की अध्यक्षता वाला उच्च स्तरीय पैनल नए Election Commissioner की नियुक्ति कर सकता है।

अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे अब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के एकमात्र सदस्य रह गये हैं। सूत्रों के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए 15 मार्च तक दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने इन नियुक्तियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक समिति जिसमें गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव शामिल होंगे, पहले दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी। बाद में, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेंगे।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। सूत्रों के अनुसार चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्तियां 15 मार्च तक होने की संभावना है।

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