हाइलाइट्स
AAP नेता सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरेंडर करने का आदेश।
पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल मेडिकल जमानत पर है बाहर।
मई 2023 में जैन को दी थी अंतरिम मेडिकल जमानत।
Satyendra Jain's Bail Plea Rejected : दिल्ली। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज सोमवार को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन की उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सत्येन्द्र जैन को तुरंत जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया, "सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। सत्येन्द्र जैन को तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा।" जैन फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं।
पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मिलने से पहले वह एक साल तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मई 2023 में जैन को अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी। बाद में इसे कोर्ट ने बढ़ा दिया था, सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल से बाहर हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ धारा 13 (ई) (आय से अधिक संपत्ति) के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। इसके बाद ईडी ने यह आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, और कहा कि, जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है। इसके चलते शीर्ष अदालत में अपील की गई।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।