दिल्ली में अब नई मीट मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी, धार्मिक स्थलों से 150 मीटर दूर ही खुल पाएगी मीट शॉप
दिल्ली, भारत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नगर निगम MCD ने बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला निगम के द्वारा मांस बेचने वाले व्यवसायियों को जारी होने वाले लाइसेंस को लेकर लिया गया है। जिसके तहत दिल्ली में मांस की दुकान अब धार्मिक स्थल के डेढ़ सौ मीटर के अंतर्गत नहीं खोली जा सकती है।
धार्मिक स्थलों से 150 होगी न्यूनतम दूरी :
दरअसल नगर निगम दिल्ली में एक प्रस्ताव रखा गया था जिस प्रस्ताव में दिल्ली में मांस की दुकान और धार्मिक स्थल के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त थी, इस प्रस्ताव को अब नगर निगम की ओर से मंजूरी मिल गई है । यह उन कई प्रस्तावों में से एक था, जिन्हें एमसीडी सदन ने संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान हंगामे के बीच पारित कर दिया ।
लेनी होगी मज्जीद समिति से एनओसी :
साथ ही इस प्रस्ताव में यह भी सम्मिलित किया गया है कि अगर किसी मीट विक्रेता को लाइसेंस दिया जाता है और तत्पश्चात कोई धार्मिक पूजा स्थल 150 मीटर के अंतर्गत निर्माण किया जाता है तो यह नियम बाध्य नहीं होगा । इस नियम के अंतर्गत यह भी सम्मिलित किया गया है कि अगर मीट विक्रेता मस्जिद समिति के द्वारा एनओसी प्राप्त कर कर सूअर के मांस को छोड़कर अन्य अनुमोदित प्रजातियों के मांस की बिक्री करना चाहता है तो उसे लाइसेंस प्रदान किया जाएगा ।
मीट व्यवसाई कर रहे है विरोध
बताया जा रहा है कि नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। लेकिन इस नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी को लेकर मीट का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने विरोध जाहिर किया है । व्यापारियों का कहना है कि पहले अवैध मीट की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए 2700 रुपए जमा करने होते थे । जिसे अब नगर निगम के द्वारा ढाई गुना बढ़कर ₹7000 कर दिया गया है जो कि भुगतान करना बेहद मुश्किल है और यह उन पर बड़ा बोझ डाल रहा है । अगर दिल्ली नगर निगम इस फैसले को वापस नहीं लेता है तो मीट व्यवसाई इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे ।
जन भावनाओं के लिए लिया फैसला
इस नए नियम पर MCD ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने हुए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले से आमजन के बीच में खुशी की लहर है साथ नगर निगम दिल्ली जनता के हक और भावनाओं के प्रति संवेदनशील है ।
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