SC ने इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
SC ने इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोकRaj Express

Krishna Janmabhoomi Case : मथुरा शाही ईदगाह का नहीं होगा सर्वे, SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Krishna Janmabhoomi Case : शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर सुनवाई करते हुए SC ने यह आदेश दिया है।
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हाइलाइट्स

  • मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।

  • SC ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर मांगा जवाब कहा, आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं।

  • मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी।

Krishna Janmabhoomi Case : दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और कहा, आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है।

हाई कोर्ट में जारी रहेगी मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया इसके साथ ही आगे की सुनवाई इलाहबाद हाई कोर्ट में जारी करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि, इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। दरअसल, हिन्दू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे करने आयुक्त नियुक्त करने की मांग की थी जिस पर बीते 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी दी थी।

मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी ने दी दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी पेश हुई। वकील तसनीम ने अपनी दलील में कहा कि, जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया।

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