हाइलाइट्स
CM अरविंद केजरीवाल की 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत।
23 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट होंगे पेश।
Delhi Excise Policy Money Laundering Case : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Excise Policy Case) में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि CM अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को 23 अप्रैल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाए। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह इस मामले (दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस) में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "प्रमुख साजिशकर्ता" थे।
यह आरोप लगाया गया है कि नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों और संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा शराब नीति में "जानबूझकर" बनाई गई कुछ खामियों से उपजी है। ये कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए रची गई साजिश थी।
अब तक इन नेताओं की हुई गिरफ्तारी
इस मामले में ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सांसद संजय सिंह समेत कई आप नेताओं को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सीएम अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी, यह पहली बार हुआ कि भारत में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा BRS नेता के. कविता को भी इसी मामले में ED अधिकारीयों ने उनके आवास पर रेड दाल कर गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद अब वह सीबीआई की हिरासत में है।
गौरतलब है कि, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है। जबकि सीबीआई ने मामला 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था।
ED द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार और रिमांड के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल कोई राहत न देते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें
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