चार सालों में ED ने PMLA के तहत 69 हजार करोड़ रुपए किए जब्त
हाइलाइट्स :
सक्षम न्यायालय द्वारा तीन व्यक्तियों के संबंध में प्रत्यर्पण आदेश पारित।
FEOA के तहत 16,740.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क।
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब में दी जानकारी।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने पिछले चार सालों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act) के तहत कुल 69,045.89 करोड़ रुपए के क्राइम अमाउंट को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इस बात की जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में दी है। इसके अलावा यह जनकारी भी सामने आई है कि, साल 2019 से अब तक ED द्वारा चार व्यक्तियों को भारत में प्रत्यर्पित (Extradited) किया गया है और सक्षम न्यायालयों द्वारा तीन व्यक्तियों के संबंध में प्रत्यर्पण आदेश भी पारित किए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 तक अनंतिम रूप से 1 लाख 16 हजार 792 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है जबकि 16,637 21 करोड़ रुपये पीएमएलए के तहत जब्त किए हैं। इसके अलावा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act, 2018) के तहत 16,740.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस अधिनियम के तहत 15.038.35 करोड़ रुपये भी जब्त किये गये हैं।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार (31-01-2023) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 513 है। दायर की गई अभियोजन की शिकायतों की संख्या 1142 है। पीएमएलए में दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या कुल संख्या 45 है वहीं पीएमएलए के तहत ट्रायल मामलों की संख्या जिसमें सजा हुई हो 24 है।
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