हाइलाइट्स :
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को जारी किया था नोटिस।
ECI ने पहले ही अपलोड की थी दो फ़ाइल।
ECI Uploaded Digital Data Of Electoral Bonds On Website : नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजीटल रूप में प्राप्त डाटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह डाटा 17 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करने की डेडलाइन दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को 5 जज की संवैधानिक बैंच ने चुनाव आयोग से डाटा डिजिटलाइज करने के बाद लौटाने का आदेश दिया था। इस डिजिटल डाटा में साल 2019 से लेकर अब तक का इलेक्टोरल बांड से जुड़ा डाटा दिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने SBI से इलेक्टोरल बांड से जुड़ा डाटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल स्कीम को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।
कोर्ट के निर्देशों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डाटा चुनाव के साथ साझा किया था। लेकिन यूनीक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स का खुलासा नहीं किया था। जिसके बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई में SBI को नोटिस भी दिया था। चुनाव आयोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया डाटा पहले ही सार्वजनिक कर चुका था। ECI ने अपनी वेबसाइट पर दो पीडीएफ फाइल अपलोड की थी। पहली फाइल में किस पार्टी को कब कितना चंदा मिला यह जानकारी थी वहीं दूसरी फ़ाइल में बताया गया था कि, किस कंपनी या फर्म ने कितना चंदा दिया।
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