दिल्‍ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर नजर
दिल्‍ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर नजर Raj Express

क्‍या बृजभूषण को मिलेगी जमानत! आज शाम राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकती है फैसला

WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने बृजभूषण की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जमानत पर 4 बजे फैसला सुना सकती है।
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हाइलाइट्स :

  • WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे

  • नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई

  • कोर्ट ने बृजभूषण की नियमित जमानत याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

  • आज शाम 4 बजे कोर्ट सुना सकती है जमानत पर फैसला

दिल्ली, भारत। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज गुरुवार को जमानत के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट से उन्‍हें राहत देगी या नहीं इसके लिए कोर्ट के फैसले पर नजर टिकी हुई है, क्‍योंकि पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा :

दरअसल, पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्‍ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। आज शाम 4 बजे तक जमानत पर फैसला आ सकता है। कोर्ट की ओर से अपनी प्रतिक्रिया में कहा गया है कि, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, इससे पहले मंगलवार (18 जुलाई) को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी और बृजभूषण व उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अब आज 20 जुलाई को आरोपितों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। अब देखना यह है कि, आखिर कोर्ट उन्‍हें जमानत देगी या नहीं।

मालूम हो कि, 6 बालिग महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके चलत इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को तलब किया था।

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