हाइलाइट्स :
कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की।
सीएम केजरीवाल ने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई।
ED के समक्ष पेश होने के लिए सीएम ने मांगी सुरक्षा।
Delhi HC Seeks Response From ED On Summons Issued To CM Kejriwal : नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम को 9 समन जारी किये हैं। ईडी का कहना है कि, हम जवाब देंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए उन्होंने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है।
सीएम केजरीवाल ने पीएमएलए प्रावधानों को भी चुनौती दी है। ईडी का कहना है कि, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और एजेंसी सुनवाई योग्य होने पर जवाब दाखिल करेगी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट द्वारा कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया क्योंकि ईडी औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध कर रही है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील (वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी) से सवाल किया कि, वह पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि, ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी गई तो वह पेश हो जाएंगे।
पीठ ने पूछा, "आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते।" इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि, आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने कहा, "मैं कोई आम अपराधी नहीं हूं। मैं कहां भाग सकता हूं? क्या समाज में मुझसे ज्यादा किसी की जड़ें हो सकती हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं शारीरिक रूप से या वस्तुतः पेश होऊंगा। किसी भी अवधि के लिए, लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए।"
इस बीच एएसजी एसवी राजू ED की ओर से पेश हुए और कहा कि केजरीवाल समन को चुनौती देने के लिए अदालत आए हैं और याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एएसजी ने कहा, "हम पेश हो रहे हैं और हम याचिका की विचारणीयता पर जवाब दाखिल करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि याचिका कैसे सुनवाई योग्य नहीं है।" इसलिए, अदालत ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
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