Deepfake Video पर एक्शन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जताया चुनाव आयोग पर भरोसा

Deepfake Video Case : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
दिल्ली हाई कोर्ट में  Deepfake Video Case की सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में Deepfake Video Case की सुनवाईRaj Express
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हाइलाइट्स :

  • पिछले दिनों वायरल हुए थे कई डीपफेक वीडियो।

  • हाई कोर्ट ने ECI को निर्देश देने से किया इंकार।

Deepfake Video Case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान वायरल डीपफेक वीडियो मामले पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भरोसा जताया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि, "अदालत चुनाव के बीच में कोई निर्देश नहीं दे सकती। इस मामले को ईसीआई पर छोड़ देना चाहिए। हमें उन पर भरोसा है।" दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। ईसीआई ने पीठ को सूचित किया कि, याचिका में संदर्भित अमित शाह, राहुल गांधी, आमिर खान और रणवीर सिंह के वीडियो हटा दिए गए हैं और आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जो अकाउंट बार-बार फर्जी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके नाम भी सार्वजनिक डोमेन में डाले जाने चाहिए।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि ईसीआई को डीपफेक वीडियो के रीट्वीट को भी अक्षम करने के विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। न्यायालय ने ईसीआई को कोई दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, वह चुनाव के बीच में ऐसा कोई निर्देश पारित नहीं करेगी।

बता दें कि, अमित शाह से लेकर रणवीर सिंह तक का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हाल ही में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी डीपफेक वीडियो एक्स पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए श्याम गुप्ता नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।

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