'घर-घर राशन वितरण योजना' हुई स्टॉप
'घर-घर राशन वितरण योजना' हुई स्टॉपSyed Dabeer Hussain - RE

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका, 'घर-घर राशन वितरण योजना' हुई स्टॉप

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 'घर घर राशन वितरण योजना' पर अपना फैसला सुनाकर केजरीवाल सरकार को झटका दिया है और इस योजना पर रोक लगा दी है।
Published on

दिल्ली, भारत। किसी न किसी मामले पर कोर्ट अपने फैसले सुना रही है। अब आज ही एक योजना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्‍योंकि दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ की याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं।

घर-घर राशन वितरण योजना पर लगी रोक :

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘घर-घर राशन वितरण योजना’ पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राशन की डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़ी केजरीवाल सरकार की योजना फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगी। इस दौरान दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि, ''घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती।''

बता दें कि, दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले साल 'मुख्यमंत्री घर-घर योजना' शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली थी, बीते साल 25 मार्च को यह योजना लागू भी होनी थी, लेकिन इससे पहले 19 मार्च को इस योजना पर केंद्र सरकार ने पत्र भेजकर आपत्ति जाहिर की थी। इस दौरान इस मामले को लेकर दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तकरार भी देखने को मिली थी। केंद्र सरकार का कहना था कि, ''राशन का वितरण नैशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट(NFSA) के अंतर्गत होता है। दूसरा, तर्क यह दिया कि NFSA में किसी तरह के बदलाव के लिए कानून में बदलाव करना होगा और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।'' तो वहीं, इन सबके बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राशन वितरण के लिए इस योजना को रद्द करने का फैसला किया है।

तो वहीं, इन सबके बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राशन वितरण के लिए इस योजना को रद्द करने का फैसला किया है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com