दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को जमानत मिलने के आसार
सुप्रीम कोर्ट 7 मई को केजरीवाल की जमानत पर कर सकता है विचार
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिल सकती है जमानत
Delhi Excise Policy case : सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आम चुनावों के कारण दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर चल रही थी। हालाँकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं किया है और वह केवल सभी वकीलों को सूचित कर रही है कि यदि सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है तो इस तरह की अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा :
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि "हम इसकी सुनवाई मंगलवार सुबह ही करेंगे और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें समय लग सकता है, हम तब अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं , चुनाव के कारण हम उस हिस्से पर सुनवाई कर सकते हैं।" कोर्ट ने आगे कहा कि "हम जमानत दी जाएगी या नहीं, पर कुछ नहीं कह रहे हैं कि, हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देने पर विचार करना चाहेंगे। हम दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। हम आपकी बात सुनने जा रहे हैं। हमें अवश्य ही जमानत देनी होगी आपके लिए खुला है क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।"
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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