राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने CM अरविंद केजरीवाल को दी अग्रिम जमानत

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। यहां केजरवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई।
CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
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हाइलाइट्स-

  • आज कोर्ट में पेश हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल।

  • शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी राहत।

  • कोर्ट ने15 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने दी बेल।

दिल्ली, भारत। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। यहां केजरवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को ये जमानत आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन पर है।

बता दें कि, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा। दरअसल, दिल्ली सीएम ने व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट मांगी थी। केजरीवाल को ED अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई थी।

लीगल हेड संजीव नासियार ने कही यह बात:

AAP पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि, "अदालत ने मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया, ज़मानत मंजूर हो गई।"

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी:

ईडी समन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि, "ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उन्हें ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने के लिए कहा है। कानून का पालन करना एक व्यक्ति के लिए उचित है, जिसने संविधान की शपथ ली है।"

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि, "आज अरविंद केजरीवाल को न्यायालय में जाकर जमानत लेनी पड़ी और उनके जमानत लेने पर ये स्पष्ट हो गया कि, वे जिन समनों को गैर-कानूनी बताते थे वो संवैधानिक थे। जांच एजेंसी के अगले समन पर आपको (अरविंद केजरीवाल) कोर्ट में आना पड़ेगा और सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।"

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