दिल्‍ली में कोविड नियम के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त-ये बाजार 30 तक किए सील

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन सख्‍त कार्रवाई कर रही है और कोविड-19 निर्देशों के उल्लंघन पर नांगलोई में शाम को लगने वाले 2 बाजार बंद कर दिया
दिल्‍ली में कोविड नियम के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त-ये बाजार 30 तक किए सील
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दिल्ली, भारत। देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को काबू में लाने हेतू सख्‍ती बढ़ा दी गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, ले‍किन फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसके चलते पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन कोविड नियम के उल्लंघन पर सख्त है और ये बड़ी कार्रवाई की है।

दिल्ली के ये 2 बाजार किए सील :

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े निर्देशों की अनदेखी होने एवं कोविड-19 से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर नांगलोई में शाम को लगने वाले दो बाजारों को सील कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और निगम का कहना है कि, नांगलोई स्थित जनता मार्केट और पंजाबी बस्ती बाजार में सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था और लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे।

DDMA ने दिया बंद करने का निर्देश :

तो वहीं, पश्चिमी दिल्ली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने रविवार को आदेश जारी करके पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्देश दिया है।

क्‍यों किया बाजारों को सील :

दरअसल, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ये बताया गया है- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के निर्देश पर बाजारों से अतिक्रमण हटवाया और उन्हें सील कर दिया गया। लगातार चेतावनी के बाद भी इन बाजारों में कुछ दुकानदार न तो मास्क लगा रहे थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन नहीं करा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण का प्रसार होने की ज्यादा आशंका थी, इसलिए एहतियातन बाजारों को 30 नवंबर तक सील कर दिया गया है।

बता दें, दिल्‍ली में महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कोविड प्रोटोकाल के तहत नए नियम बना चुकी है, जिसमें 'फेस मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पान-गुटखा व तंबाकू खाने, शारीरिक दूरी व होम क्वारंटाइन' के नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार- इन नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

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