हाइलाइट्स :
पिछली सुनवाई में राऊज कोर्ट ने आदेश रखा था सुरक्षित।
9 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने की थी चार्जशीट दायर।
अमानतुल्ला खान के अलावा 4 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।
नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया है। इस मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान आरोपी हैं। अमानतुल्ला खान पर करोड़ों की संपत्ति की खरीद फरोख्त में पैसों की हेरा फेरी का आरोप है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संज्ञान लेने न लेने पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल आप विधायक अमानतुल्ला खान ने करोड़ो की सम्पत्ति खरीदी थी लेकिन इस संपत्ति को खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। इस मामले में अमानतुल्ला खान के अलावा 4 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में एक फर्म का भी उल्लेख है।
इस मामले में पहले सीबीआई द्वारा जांच की गई है। सीबीआई ने विधायक और आप ने अमानतुल्ला खान समेत 11 को आरोपी बनाया था। सीबीआई जांच में दिल्ली वक्फ बोर्ड में की गई नियुक्तियों में गड़बड़ियां सामने आई थीं। इस मामले में अमानतुल्ला खान द्वारा पद के दुरुपयोग की बात भी सामने आई थी।
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