Manish Tiwari on Three Criminal Laws Passed in Parliament
Manish Tiwari on Three Criminal Laws Passed in Parliament Raj Express

संवैधानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे संसद में पारित तीनों क्रिमिनल लॉ - सांसद मनीष तिवारी

Three Criminal Laws Passed in Parliament : लोकसभा के बाद राज्यसभा से तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) पारित।
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Three Criminal Laws Passed in Parliament : दिल्ली। इन तीन कानूनों की आत्मा असंवैधानिक है। ये कानून क्रूर और सत्तावादी हैं। ये भारत में एक पुलिस राज्य की नींव रखेंगे। इन कानूनों को उचित अदालतों में चुनौती दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि वे संवैधानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। यह बात कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में पारित तीन आपराधिक कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया में शुक्रवार को कही है।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) पारित किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने के बाद न्‍याय प्रणाली में बदलाव आएगा। हालांकि इसके लिए अभी कई औपचारिकताएं बाकी हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे'ऐतिहासिक' करार दिया है. उन्होंने कहा, ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिलाओं- बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे।

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