हाइलाइट्स :
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार।
तिहाड़ जेल में बंद है मुख्यमंत्री केजरीवाल।
PIL In Delhi High Court For CM Arvind Kejriwal : दिल्ली। Delhi उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका में अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने की सुविधाओं की मांग की गई है। यह याचिका श्रीकांत प्रसाद नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है। 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि, सीएम केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जाए। जनहित याचिका में श्रीकांत प्रसाद ने कहा है कि, दिल्ली सरकार की योजनाओं से दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है और वैश्विक मीडिया के साथ-साथ कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी उनकी सराहना की है। याचिका में मीडिया को दिल्ली सीएम के लिए उत्तेजक हेडलाइन और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलों वाली खबरों को भी प्रसारित न करने की मांग की गई है।
बता दें कि, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Excise Policy Case) में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि CM अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को 23 अप्रैल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार और रिमांड के खिलाफ लगाई गई याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल कोई राहत न देते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की गई है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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