सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली CM केजरीवाल को राहत, ED को नोटिस, अगली सुनवाई 29 अप्रैल

CM Kejriwal Did Not Get Relief From Supreme Court : CM अरविंद केजरीवाल के वकील का आरोप, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली CM अरविंद केजरीवाल को राहत
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हाइलाइट्स :

  • हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका।

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी थी सीएम केजरीवाल को राहत।

CM Kejriwal Did Not Get Relief From Supreme Court : दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार और रिमांड के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल कोई राहत न देते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की गई है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की ED द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया था। इसके बाद 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका पर तत्काल सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने से इंकार कर दिया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा था कि, 'हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।'

बता दें कि, उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के खिलाफ याचिका लगाई थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि, लोकसभा चुनाव में सीएम केजरीवाल को प्रचार कार्य से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

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