हाइलाइट्स :
उत्पाद शुक्ल नीति मामले में ED की हिरासत में हैं मुख्यमंत्री।
उच्च न्यायालय ने ईडी कार्रवाई से सुरक्षा देने से कर दिया था इंकार।
CM Kejriwal Filed Petition In Delhi High Court : दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई। उत्पाद शुक्ल नीति मामले में सीएम केजरीवाल को 9 से 10 समन जारी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएम केजरीवाल को ईडी कार्रवाई से सुरक्षा देने से इंकार कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उनके वकील द्वारा तत्काल सूचीकरण के लिए एक तत्काल उल्लेख किया गया था। HC ने इससे इनकार कर दिया और मामले को बुधवार को फिर से खोलने के लिए सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि, गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चंगुल में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका शुक्रवार को सुनवाई से पहले ही वापस ले ली थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ के समक्ष CM केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत में शुक्रवार को ईडी की हिरासत मामले से संबंधित सुनवाई का हवाला देते हुए कहा था कि, वह अपनी रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की गुहार स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी।
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