मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत
2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने करना होगा आत्मसमर्पण
25 मई को दिल्ली की 7 और 1 जून को पंजाब की 13 सीटों पर मतदान
Delhi excise policy case : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी रहत देते हुए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को "आदतन अपराधी" नहीं बल्कि दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दी थी, जिससे आज उनकी अंतरिम जमानत रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि, जिन राज्यों में आप आदमी पार्टी की राजनीतिक ज़मीन है वहां छठवें और सातवें चरण में चुनाव होना है। दिल्ली की सातों और हरियाणा की दस सीटों पर छठवें चरण में चुनाव है तो वहीँ पंजाब की सभी 13 सीटों पर आखरी चरण यानि 1 जून को मतदान होना हैं।
कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी, जिन्हें उसी मामले के सिलसिले में अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल की शुरुआत में जमानत दी गई थी। सांसद संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी जिसका अर्थ है कि वह अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते है।
आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की बाद प्रेस कांफ्रेंस की जहां दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जलाई उजाले की रोशनी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने देश और लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जलाई है। आज दिल्ली समेत पूरा देश खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जिस देश का संविधान लाखों शहीदों के बलिदान से बना हो, उसे कोई ऐसे ही ख़त्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए पूरा देश सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता है।
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