हाइलाइट्स
आरोपियों को एक लाख रुपये का जमानत बांड पर मिली जमानत।
जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने ED को दिया समय।
Chinese Visa Scam मामले में अब 2 मई को सुनवाई।
Chinese Visa Scam Case Hearing : दिल्ली। चीनी वीजा घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को छोड़कर सभी आरोपियों को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रत्येक (Chinese Visa Scam) आरोपी व्यक्ति के लिए एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने पर अंतरिम जमानत दे दी है।
इसके अलावा अदालत ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की नियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को समय दिया। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 मई है। वहीं कार्ति चिदंबरम के वकील ने बताया कि, कार्ति चिदंबरम को पहले उच्च न्यायालय (Chinese Visa Scam) ने अंतरिम सुरक्षा दी थी। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
सुनवाई के दौरान दिल्ली की कोर्ट ने आरोपियों को नियमित जमानत याचिका दाखिल करने को कहा। इस पर ED ने जमानत याचिका का विरोध किया। इसके अलावा जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय भी मांगा है। इस मामले (Chinese Visa Scam) में ED ने कार्ती चिदंबरम समेत कुल 8 को आरोपी बनाया, जिसमें 5 व्यक्ति है और तीन कंपनियां है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तक यानी 2 मई तक के लिए टाल दिया है।
गौरतलब है कि, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत 8 आरोपितों को समन भेजकर 5 अप्रैल को पेश होने को कहा था। ईडी ने साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले (Chinese Visa Scam) में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इस कथित घोटाले के समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केन्द्रीय गृह मंत्री थे।
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