हाइलाइट्स :
दोबारा घोषित किए गए मेयर चुनाव परिणाम।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कोर्ट का अहम निर्णय।
सुनवाई के दौरान अनिल मसीह भी रहे मौजूद।
Chandigarh Mayor Election : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतों की गिनती कर नतीजे घोषित करने के लिए आदेश दिए। अदालत का कहना है कि, मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और आठ वोटों को वैध माना जाएगा। मतों की गिनती के बाद SC ने कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पिछले परिणाम रद्द कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सभी अमान्य आठ मतपत्रों में आप मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए।
यह चुनाव INDIA गठबंधन और भाजपा के बीच पहली चुनावी लड़ाई थी। आप-कांग्रेस ने संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को बीजेपी प्रत्याशी के सामने मैदान में उतारा था। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर को कुल 36 वोटों में से 16 वोट मिले, जिसमें पदेन सदस्य किरण खेर का वोट भी शामिल था, जबकि 8 वोट अवैध घोषित होने के बाद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 12 वोट मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने इन आठ मतों को वैध मानते हुए दोबारा गिनती करने के आदेश दिए थे। मतों की गिनती के बाद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप कुमार सिंह के मत 20 हो गए। इस तरह वे चंडीगढ़ के मेयर घोषित किए गए।
इस मामले की सुनवाई सोमवार से कोर्ट में हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले की मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। मंगलवार को हुई सुनवाई एक बाद कुलदीप कुमार सिंह के पक्ष में फैसला आया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था कि, स्पष्ट है कि, मेयर चुनाव में मतपत्रों को विरूपित किया गया है। क्या ऐसे चुनाव कराते हैं यह लोकतंत्र का मजाक है।
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