Caste Certificate Case : लोकसभा सांसद नवनीत राणा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

Caste Certificate Case : लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल आरक्षित श्रेणी की सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किया था।
लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Lok Sabha MP Navneet Rana)
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हाइलाइट्स

  • साल 2021 के हाई कोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलटा।

  • Navneet Rana के जाति प्रमाण पत्र SC ने ठहराया सही।

  • हाईकोर्ट ने Navneet Rana पर लगाया था 2 लाख रुपए जुर्माना ।

Caste Certificate Case : दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) को इजाजत दे दी और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) के जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate Case) को रद्द कर दिया था। दरअसल उन्होंने इसका इस्तेमाल आरक्षित श्रेणी की सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किया था

दरअसल, नवनीत राणा (Navneet Rana) ने अपने जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate Case) को बॉम्बे हाई कोर्ट से रद्द किये जाने पर उच्च न्यायलय के फैलसे को सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। जिस पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate Case) को रद्द करने के फैसले को रद्द करते हुए नवनीत राणा के (Navneet Rana) कास्ट सर्टिफिकेट को सही ठहराया है। निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

गौरतलब है कि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत (Navneet Rana) ने मोची जाति का प्रमाणपत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह सिख-चमार जाति से थीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन पर (Navneet Rana) 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।

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