भारत और गुयाना के बीच समझौते को मंजूरी
भारत और गुयाना के बीच समझौते को मंजूरी Raj Express

Cabinet Hydrocarbon Guyana : हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और गुयाना के बीच समझौते को मंजूरी

Cabinet Hydrocarbon Guyana : गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, और कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने में मदद मिलेगी।
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हाइलाइट्स

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

  • हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि।

Cabinet Hydrocarbon Guyana : दिल्ली। सरकार ने भारत और गुयाना के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

समझौते में गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सिंग, गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी, कच्चे तेल के शोधन, क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार को सु²ढ़ करने, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग, गुयाना में तेल और गैस क्षेत्र में नियामक नीति ढांचे के विकास में सहयोग जैव ईंधन सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र के साथ-साथ सौर ऊर्जा आदि सहित नवीकरणीय क्षेत्र में सहयोग और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है।

गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, एक-दूसरे देशों में निवेश को बढ़ावा और कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश की ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह भारतीय कंपनियों को गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम परियोजनाओं में वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के साथ काम करके अनुभव प्राप्त करेगा, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और पांच साल की अवधि तक मान्य होगा। इसके पश्चात स्वचालित रूप से पांच साल के आधार पर नवीकरण हो जाएगा जब तक कि कोई भी पक्ष इस समझौते को समाप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को अपने इरादे से तीन महीने पहले लिखित नोटिस नहीं देता है।

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