यौन उत्पीड़न मामले में जांच के लिए बृजभूषण सिंह की याचिका, 26 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित

यौन उत्पीड़न मामले में जांच के लिए बृजभूषण सिंह की याचिका : कोर्ट ने बृजभूषण सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
यौन उत्पीड़न मामले में जांच के लिए बृजभूषण सिंह की याचिका
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हाइलाइट्स :

  • कोर्ट आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध की गई थी।

  • पुलिस और पहलवानों के वकील ने किया विरोध।

  • महिला पहलवान ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप।

यौन उत्पीड़न मामले में जांच के लिए बृजभूषण सिंह की याचिका : दिल्ली। भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई (WFI) प्रमुख बृजभूषण सिंह ने जांच की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में कहा गया कि, जब एक महिला पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई तो वह (बृजभूषण सिंह) दिल्ली में नहीं थे। कोर्ट ने आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट गुरुवार को आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध की गई थी। अदालत 26 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुनाएगी।

दिल्ली पुलिस और पहलवानों के वकील ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि, यह बृजभूषण शरण सिंह की ओर से केवल देरी करने की रणनीति है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदन सिंह द्वारा आगे की जांच की मांग करने जैसा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की कि, आवेदन आगे की जांच के बराबर है।

अपने आवेदन में, बृजभूषण शरण सिंह ने तर्क दिया था कि वह 7 सितंबर, 2022 को दिल्ली में नहीं थे, जब एक पहलवान ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। सिंह ने मांग की कि उन आरोपों की जांच की जानी चाहिए कि वह उस दिन डब्ल्यूएफआई कार्यालय में थे। उन्होंने सीडीआर की एक प्रति भी मांगी जिसमें कथित तौर पर घटना की तारीख स्थापित की गई थी।

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