Brij Bhushan Sharan Singh : आदेश सुनाने के लिए कोर्ट ने फिर टाली तारीख, अब 10 मई को आएगा फैसला

Brij Bhushan Sharan Singh : बृजभूषण सिंह ने जांच की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक आवेदन दायर किया था।
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हाइलाइट्स :

  • WFI के पूर्व अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप होंगे तय।

  • राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हो रही यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई।

Brij Bhushan Sharan Singh : दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह और एक अन्य के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया है। कोर्ट ने आदेश सुनाने के लिए 10 मई की तारीख तय की है। इसके पहले कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में 'आरोप तय' करने पर आदेश सुनाने के लिए 7 मई, 2024 की तारीख तय की थी।

बृजभूषण सिंह ने जांच की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक आवेदन दायर किया था। इस आवेदन में कहा गया था कि, जब एक महिला पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई तो वह (बृजभूषण सिंह) दिल्ली में नहीं थे। बाद में कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया था। दिल्ली पुलिस और पहलवानों के वकील ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि, यह बृजभूषण शरण सिंह की ओर से केवल देरी करने की रणनीति है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदन सिंह द्वारा आगे की जांच की मांग करने जैसा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

महिला पहलवानों ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप :

बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) पर आरोप तय करने के लिए मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। दोनों पक्ष की और से दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment Case) के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद दिल्ली में महिला पहलवानों ने जमकर प्रदर्शन किया था।

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