Arvind Kejriwal ने की तत्काल सुनवाई की मांग, SC ने कहा- ई-मेल भेजे फिर देखेंगे

10 अप्रैल को Arvind Kejriwal ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। CM Arvind Kejriwal की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने SC में याचिका को अर्जेंट बताया।
Arvind Kejriwal ने की तत्काल सुनवाई की मांग, SC ने कहा- ई-मेल भेजे फिर देखेंगे
Arvind Kejriwal ने की तत्काल सुनवाई की मांग, SC ने कहा- ई-मेल भेजे फिर देखेंगेRE
Author:
Shreya N
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हाइलाइट्स:

  • अरविंद केजरीवाल के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की।

  • दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज।

SC on Arvind Kejriwal Arrest: नई दिल्ली। कल 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की ED द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया। इसके बाद आज 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका को अर्जेंट बताया। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- हमें ई-मेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे।

केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज

एक और जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ED द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया। वहीं दूसरी तरफ उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका आम आदमी पार्टी (AAP) के ही पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा- न्यायपालिका को राजनीतिक मामलों में नहीं उलझना चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिस्टम का मजाक उड़ाने फटकार लगाई। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

अरविंद केजरीवाल की ED हिरासत को सही बताते हुए, कोर्ट ने माना कि प्रवर्तन निदेशालय के पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल थे। इसके अलावा सरकारी गवाहों के बयान भी अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध हैं। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिये जाने से भी साफ इनकार किया। इसके अलावा कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग चुनाव को देखकर निश्चित किये जाने से भी मना किया। 

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