Jammu - Kashmir Article 370 : सुप्रीम कोर्ट ने ECI को दिए 30 सितंबर 2024 तक J&K में चुनाव कराने के आदेश
हाइलाइट्स :
कोर्ट ने धारा 370 समाप्त करने के फैसले को बताया वैधानिक।
साल 2019 में धारा 370 को किया गया था समाप्त।
लद्दाख बना रहेगा केंद्र शसित प्रदेश।
दिल्ली। जम्मू - कश्मीर में धारा 370 की संवैधानिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जज की बेंच ने अपना फैसला सोमवार को सुना दिया है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को जम्मू - कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। साल 2019 में धारा 370 को समाप्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में माध्यम से धारा 370 को समाप्त करने के फैसले को वैधानिक बताया है।
सुनवाई के दौरान मामनीय उच्त्तम न्यायालय ने कहा कि, जितना जल्द हो जम्मू - कश्मीर के राज्य के दर्जे को वापस बहाल किया जाए, हालांकि लद्दाख केंद्र शसित प्रदेश बना रहेगा। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि, परिसीमन के अनुसार जम्मू - कश्मीर में साल 2024 की 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाए।
अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्ति पर कहा कि, अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया :
सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के आदेश पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि, सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी और लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका देगी।
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