हाइलाइट्स
साल 2018 अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले कोर्ट का आज आया फैसला।
दोषियों पर उम्रकैद के साथ 50 हजार का लगाया जुर्माना।
Ankit Saxena Murder Case Verdict : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2018 के हत्या मामले में तीन दोषियों को गुरुवार को सजा सुना दी है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ तीनों दोषियों मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम पर 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी।
सुरक्षित रख लिया था फैसला :
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंतर धार्मिक विवाह की वजह से अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी। पिछले हफ्ते बहस पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले कहा था कि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि अंकित की हत्या दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से की गई थी। अदालत ने इस मामले में अंकित सक्सेना के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मोहल्ला छोड़ दिया था और ए-ब्लाक से मकान बदलकर बी-ब्लाक में रहने के लिए आ गए थे।
दरअसल, 6 साल पहले फरवरी 2018 में पश्चिमी दिल्ली में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप अंकित की प्रेमिका के माता-पिता और मामा पर लगा, जिन्होंने इस रिश्ते पर आपत्ति होने की वजह से अंकित की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अंकित की हत्या मामले में तीस हजारी कोर्ट ने प्रेमिका के माता-पिता और मामा को दोषी ठहराया, और दोषियों के खिलाफ आरोपों में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 शामिल हैं। वहीं प्रेमिका की मां शाहनाज बेगम को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है।
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