हाइलाइट्स :
CAA सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं कई याचिका।
कई राजनीतिक दल कर रहे CAA का विरोध।
Asaduddin Owaisi Moves Supreme Court To Ban CAA 2019 : नई दिल्ली। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओवैसी का कहना है कि, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नागरिकता अधिनियम, 1955 (क्योंकि यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित है) की धारा 6 बी के तहत नागरिकता का दर्जा देने की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर सरकार द्वारा विचार या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी जिसके बाद CAA पूरे देश में लागू हो गया है।
इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन नियम पर रोक लगाने के लिए कई याचिका लगाई गई थीं। नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च, मंगलवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जाता दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
केंद्र सरकार द्वारा CAA के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद, केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। IUML के अलावा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DVFI), असम विधानसभा में विपक्ष के नेता, देबब्रत सैका और असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक शामिल हैं। अन्य लोगों ने भी नियमों पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए है। इसके बाद अब AIMIM ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
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