हाइलाइट्स
उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर बना है AAP का अपने कार्यालय।
सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को 15 जून 2024 तक जमीन खाली करने को कहा।
उच्च न्यायालय विस्तार के लिए आवंटित की गई थी भूमि।
AAP will have to Vacate the Office : दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को राजधानी शहर के राउज़ एवेन्यू में अपने कार्यालय खाली करने के लिए कहा, क्योंकि यह भूमि दिल्ली उच्च न्यायालय को अपने परिसर को विस्तार करने के लिए आवंटित की गई थी जिस पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। शीर्ष अदालत ने पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय दिया है। पीठ ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए न्यायालय ने पार्टी को 3 महीने की यानि 15 जून तक मोहलत दी है, लेकिन चुनाव बाद उन्हें पार्टी ऑफिस खाली करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) से संपर्क करने का निर्देश दिया। पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि एएपी के पास आवंटित भूमि पर कब्जा जारी रखने का वर्तमान में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, "आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर, हम परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं ताकि जिला न्यायपालिका के विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का शीघ्र उपयोग किया जा सके। हम L&DO से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।
AAP के अधिवक्ता की दलील :
AAP पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि AAP देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे बदरपुर दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं। हमने केंद्र से कहा है कि हमें NDMC क्षेत्र में एक केंद्रीय कार्यालय की जरूरत है। मुझे कोई और जगह दीजिए, वे मुझे बदरपुर दे रहे हैं।
सुनवाई करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया है कि, 2015 के बाद आम आदमी पार्टी उस जमीन पर कब्ज़ा नहीं करने वाली थी। इस पर आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि, दिल्ली स्थित कार्यालय खाली करने से पहले उन्हें (AAP को) कोई वैकल्पिक कार्यालय या जमीन आवंटित की जाये। इस पर पीठ ने उन्हें (AAP को) स्वतंत्र रूप से स्वयं समाधान खोजने का आदेश दिया। इस पर सिंघवी ने कहा कि, "आप ऐसा नहीं कर सकते।" भूमि या भवन आवंटित कराने के लिए हमारे कार्यालयों का उपयोग करें।
AAP की याचिका पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने पार्टी को नए भूमि आवंटन के लिए केंद्र के नेतृत्व वाले L&DO को स्थानांतरित करने की अनुमति दी, और इस बात पर जोर दिया कि अनुरोध को चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए।
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