हाइलाइट्स
संजय सिंह (Sanjay Singh) की हिरासत की आवश्यकता नहीं- कोर्ट में ED ने कहा।
पीठ ने संजय सिंह (Sanjay Singh) की रिहाई के दिए आदेश।
शराब घोटाले मामले में 6 महीने से थे जेल में।
AAP MP Sanjay Singh Gets Bail : दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले ने मंगलवार को यह निर्णय लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि, अब उनकी (Sanjay Singh) हिरासत की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने आदेश दिया कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए।
पीठ दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिंह (Sanjay Singh) द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी से पूछा था कि, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है, इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। अदालत ने यह टिप्पणी की कि मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने अपने शुरुआती बयानों में संजय सिंह (Sanjay Singh) को फंसाया नहीं था।
संजय सिंह (Sanjay Singh) दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में उनकी (Sanjay Singh) कथित भूमिका का हवाला दिया गया था। ईडी के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।
गौरतलब है कि, इस मामले में हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता को गिरफ्तार किया गया था। सिसौदिया और आप संचार प्रभारी विजय नायर अन्य नेता हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।
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