हाइलाइट्स-
आप नेता संजय सिंह नहीं लेंगे सांसद के तौर पर शपथ।
राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है।
दिल्ली, भारत। आप नेता संजय सिंह सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। ज्यसभा सभापति ने उन्हें सांसद पद की शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सभापति का कहना है कि, यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।
बता दें कि, दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को मामूली राहत देते हुए उन्हें शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके बाद खबर आई कि वे शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं, लेकिन इस बीच राज्यसभा के सभापति ने उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि, फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास यह मामला पेंडिंग है। बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को मामूली राहत देते हुए उन्हें शपथ लेने की अ
जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह जेल में बंद हैं। उन्होंने एक फरवरी को अदालत में याचिका दाखिल कर 7 दिन की जमानत मांगी थी। संजय सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह और संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए बेल मांगी थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संजय सिंह को सिर्फ एक दिन की राहत दी थी। अदालत ने उन्हें सिर्फ शपथ लेने की अनुमति दी।
आपको बता दें कि, 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी। इस संबंध में कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था। बता दें, संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।