दिल्ली शराब घोटाला: ED के सामने पेश नहीं होंगी के.कविता
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दिल्ली शराब घोटाला: ED के सामने पेश नहीं होंगी के.कविता, कार्यकर्ता से ईडी के ऑफिस भिजवाया संबंधित दस्तावेज

दिल्ली शराब घोटाला: BRS MLC के.कविता के प्रतिनिधि प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, क्योंकि के.कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई।
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दिल्ली, भारत। शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर के कविता आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ता द्वारा संबंधित दस्तावेज ईडी के ऑफिस भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, बीआरएस एमएलसी के.कविता के प्रतिनिधि प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे क्योंकि के.कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। मालूम हो कि, पूछताछ से पहले बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी गयी थी। यह दूसरी बार था, जब ईडी ने के कविता को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने 11 मार्च को ईडी ने के कविता से नौ घंटे पूछताछ की थी।

के.कविता के प्रतिनिधि ने बताया:

के.कविता के प्रतिनिधि सोमा भरत कुमार ने बताया कि, "आज मैं उनके एक प्रतिनिधित्व के रूप में आया था। ईडी को सीआरपीसी 160 और पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो के.कविता को शाम 6 बजे के बाद कार्यालय में पेश होने के लिए मजबूर कर रहे थे जो कि कानून के खिलाफ है।"

आपको बता दें कि, के. कविता पर आरोप है कि, उन्होंने साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया और 100 करोड़ की रिश्वत का लेन-देन कथित रूप से आम आदमी पार्टी के आला नेताओं के साथ किया। वहीं, 15 मार्च को ईडी ने कविता के कथित पूर्व लेखा परीक्षक (ऑडिटर) बुचिबाबू गोरांतला से पूछताछ की थी और अन्य गिरफ्तार आरोपी से उसका सामना कराया था।

वहीं, के. कविता ने 15 मार्च को ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कविता ने अपनी याचिका में दिल्ली आबकारी (शराब) नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह की पीठ ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

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