दिल्ली। अगर आप देश की राजधानी में रहते हैं और अपने छोटे बच्चों के दिल्ली में बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान है तो, यह खबर आपके काम ही है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर बड़ी राहत दे दी है। इन बच्चों में नर्सरी, KG और 1st तक के स्टूडेंट्स शामिल हैं।
केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला :
जहां दिल्ली में स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों के एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शनिवार को छोटे बच्चों की उम्र को लेकर एडमिशन के लिए बड़ी राहत देते हुए अभी तक से चले आरहे नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव के तहत सरकार ने बच्चों की उम्र में छूट देने का फैसला किया है। यानी कि, नर्सरी, KG और 1st में एडमिशन के लिए अब तक तय की गई उम्र में बदलाव करने का फैसला किया है। लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक, अब नर्सरी, KG और 1st में एडमिशन के लिए यदि बच्चों की उम्र में यदि कुछ दिन कम पड़ते हैं तो उन्हें 30 दिन की छूट दी जाएगी।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार :
शिक्षा निदेशालय द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार, इतने साल तक बच्चे इस हिसाब से एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। बताते चलें निदेशालय बच्चों की उम्र 31 मार्च के आधार पर गणना करता है।
3 से 4 साल तक के बच्चे नर्सरी में
4 से 5 साल तक के बच्चे KG में
5 से 6 साल तक के बच्चे 1st (कक्षा एक) में
एक महीने की छूट :
बताते चलें, छोटे बच्चों के एडमिशन ऊपर दी गई उम्र के आधार पर दिया जाएगा। यदि किसी बच्चे की उम्र में 1 महीने तक की कमी आती है तो उसे एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि, सरकार ने बच्चों की उम्र में 30 दिनों यानी एक महीने की छूट दे दी है। बताते चलें, जैसे पहले यदि कोई बच्चा चार साल का पूरा हो जाने पर ही उसे KG में एडमिशन नहीं मिल पाता। उसे अपनी उम्र के हिसाब से 1st में एडमिशन लेना पड़ता था। वहीं, अब इसे बढ़ाकर चार साल एक महीना कर दिया गया है। यानी अगर आपके बच्चे की उम्र अब चार साल एक महीना है, तो वो केजी में दाखिला ले सकता है।
50 मानदंडों पर प्रतिबंध :
ज्ञात हो कि, दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी करीब 50 मानदंडों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसमें पहले आओ-पहले पाओ (PCPS), मैनेजमेंट कोटे पर एडमिशन, बच्चों और अभिभावकों को अंक देने पर एडमिशन जैसे मानदंडों को शामिल किया गया है।
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