Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका, 20 मार्च तक रहेंगे तिहाड़ में
Delhi Excise Policy: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें, सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था।
बता दें कि, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई रिमांड खत्म होने पर सीबीआई मुख्यालय से AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। सिसोदिया की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। दरअसल, चार मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया था। हालांकि, सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की गई थी।
अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। CBI के वकील ने कहा, "इस स्थिति में हम और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं।"
क्या बोले AAP पक्ष के वकील:
AAP पक्ष के वकील सोमनाथ भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "CBI ने यह मान लिया है कि इनके(मनीष सिसोदिया) पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है।"
उन्होंने कहा कि, "विपश्यना सेल की उनकी मांग को न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और भागवत गीता, डायरी पेन व चश्मे की मांग की गई थी उसे भी माना गया है। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब से स्थिति बनी थी जिसमें CBI के वकील ने कहा करते आप हैं और बदनामी हमारी हो रही है। CBI को इसका एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वे राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं।"
आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एक सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद पांच दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था।
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