भड़काऊ भाषण मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत, अदालत ने किया बरी
राज एक्सप्रेस। सांसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) के हेट स्पीच के मामले में फैसला आ गया है। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने भड़काऊ बयान मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ी राहत दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी को इस मामले में बरी कर दिया गया है। भड़काऊ बयान मामले में हैदराबाद के नामपल्ली स्थित विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने इस मामले में कहा कि, अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी है कि, वह कोई भी विवादित बयान न दें। कोर्ट ने कहा कि, देश कि अखंडता का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण करना जरूरी है। बता दें, यह मामला 2012 का था, जब उन्होंने निजामाबाद और निरमल में हेट स्पीच दी थी।
असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट:
असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, "अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को सांसद/विधायक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ कथित नफरत भरे भाषणों के लिए दो आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। उनकी प्रार्थना और समर्थन के लिए सभी का आभारी हूं। एडवोकेट अब्दुल अज़ीम एसबी और वरिष्ठ वकीलों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की।"
जानकारी के लिए बता दें कि, अकबरुद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लगभग जेल में 40 दिन बिताने के बाद अकबरूद्दीन को अदालत ने जमानत दे दी थी।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था बयान:
अकबरुद्दीन ओवैसी पर आरोप था कि, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि, "लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। मोदी है...मोदी है...काहे का मोदी। एक बार हैदराबाद आ जाओ बता देगें। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ हैं, तुम सौ करोड़ हो। ठीक है तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि हममे कितना दम है। 1 लाख क्या 1 करोड़ नामर्द भी मिलकर कोशिश कर लें। जब मुसलमान भारी पड़ता है तो नामर्दों की फौज आ जाती है।"
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