हाइलाइट्स-
निलंबित IAS रानू साहू से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने।
निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज।
कोल स्कैम में ED ने रानू साहू को किया था गिरफ्तार।
रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को खारिज कर दी। बीते महीने 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर आज आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि, निलंबित आईएएस रानू साहू को अब जेल में ही रहना होगा। सात जनवरी जनवरी को मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है, निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को किया गिरफ्तार था।
जानकारी के लिए बता दें कि, निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई।
ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि, निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।
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