टूल किट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को हाई कोर्ट से मिली राहत, FIR को किया निरस्त
हाइलाइट्स-
टूल किट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को हाई कोर्ट से मिली राहत।
कोर्ट ने FIR को निरस्त करने का दिया आदेश।
मामले में आज चीफ जस्टिस व जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया।
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में आज चीफ जस्टिस व जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों के खिलाफ दर्ज सभी FIR निरस्त करने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा ने राजधानी के सिविल लाइन थाने में जमकर प्रदर्शन किया था।
बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व भाजपा नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए टूल किट मामले में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए, हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला:
आपको बता दें कि, यह मामला दो साल पहले का है। साल 2021 में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि, इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। इसके साथ ही लिखा गया कि, विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।
बता दें कि, पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, यह कांग्रेस सरकार की हार है। यह छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला फैसला रहा है। आज जो अपने हक के लिए युवा लड़ रहे थे उनकी जीत हुई है।
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