Mahtari Vandan Yojana : 5 फरवरी से भरने शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म, जानिए प्रक्रिया

Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana : इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 8 मार्च को पहली क़िस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
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हाइलाइट्स

  • विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ।

  • छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना 1 मार्च से लागू।

  • 8 मार्च को आएंगे महिलाओं के खाते में पैसे।

Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana : रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना 1 मार्च से लागू होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया 5 फरवरी सोमवार से शुरू होगी। इस योजना में महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए दिए जायेंगे। योजना का लाभ विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को दिया जायेगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला लिया है। आइए आपको बताते हैं इस योजना से कैसे जुड़ें? और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

महतारी वंदन योजना के लिए 5 फ़रवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारिख 20 फ़रवरी है। वहीं इस योजना के तहत मुख्यमंत्री साय द्वारा 8 मार्च को पहली क़िस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है कि, विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी।

महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता :

  • महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है।

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 साल होनी चाहिए।

  • विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।

  • आयकर दाता और सरकारी नौकरी पाने वाले लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। आवेदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in या मोबाइल ऐप के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में महिलाएं आवेदन फॉर्म महतारी वंदना योजना से संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर सकेंगी।

ये दस्तावेज करने होंगे जमा

आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।

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