शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत, ईडी की जांच पर लगाई रोक
हाइलाइट्स-
छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले से जुड़ी खबर
सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर लगाई रोक
रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को राहत देते हुए, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगा दी है। बता दें, इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा था। रायपुर के न्यायालय में लगातार सुनवाई जारी थी। 2000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले से यह मामला जुड़ा हुआ है। इस केस में कारोबारी ढेबर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही थी।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि, ईडी ने दावा किया था कि, विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ। सभी के प्रकरण को एक साथ सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
ईडी ने किया था दावा:
कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर दावा किया है। ईडी ने दावा किया है कि, साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसमें दो हजार करोड़ की मनी लांड्रिग के सबूत मिले हैं। उन्होंने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि, इनमें बड़े नेताओं के साथ-साथ सीनियर अफसरों का भी समर्थन है। वहीं ईडी ने दावा किया गया था कि, शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी।
बता दें, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में 4 जुलाई को 5 आरोपियों के खिलाफ रायपुर में स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में करीब 16 हजार पन्नों का चार्जशीट पेश किया था।
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