पेंशनरों को महंगाई से राहत: छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश शासन को लिखा पत्र, सहमति का इंतज़ार
हाइलाइट्स-
छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय पर अमल के लिए मध्यप्रदेश की सहमति का इंतज़ार।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश शासन को लिखा पत्र।
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत दोनों राज्यों की सहमति जरूरी।
छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन से मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49 के अंतर्गत सहमति मांगी है।
रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दिए जाने को लेकर मध्यप्रदेश की सहमति का इंतज़ार किया जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, घोषणा पर शीघ्र अमल के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश शासन को सहमति के लिए पत्र लिखा है।
मध्यप्रदेश शासन की सहमति के आधार पर वर्तमान में राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को देय पेंशन पर 01 जुलाई 2023 से 38% के मान से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। वहीं, शासन द्वारा 01 जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिए, जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वित्त विभाग ने 02.08.2023 को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन से मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 49 के अंतर्गत सहमति मांगी है। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों के विभाजन के लिए राज्य निर्माण के समय से ही मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन राहत के भुगतान के लिए सहमति हासिल करना आवश्यक है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।