छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती घोटाला: अभ्यर्थियों ने High Court में दायर की याचिका, नई भर्ती कमेटी की उठाई मांग
Chhattisgarh Police Recruitment Scam: छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कई अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इसके साथ इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। इसके अलावा अभ्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती कमेटी से नई भर्ती कमेटी गठित करने की मांग की है।
डोंगरगढ़ के रहने वाले शिवाजी सिंह ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा की सहायता से हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई है। इसमें बताया है कि, साल 2021 में डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सूबेदार, सब-इन्सपेक्टर और प्लाटून कमांडर एवं अन्य के 975 खाली पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस भर्ती में भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा समेत अन्य सदस्यों ने जानबूझकर गंभीर अनियमितता और गड़बड़ी की है। साल 2006-2008 और साल 2011-2013 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अंतर्गत प्री एवं मेंस परीक्षा व्यापमंं ने आयोजित की थी। व्यापम ने ही रिजल्ट जारी किया था। साल 2021-2023 की प्री परीक्षा व मुख्य परीक्षा का रिजल्ट व्यापमं द्वारा पारदर्शिता के साथ तैयार किया गया था। लेकिन भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा ने व्यापमं को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने से रोक दिया।
उनके द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम सिर्फ सीरियल नंबर से जारी किया गया। उम्मीदवारों के नाम सहित महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दी गई। याचिकाकर्ताओं ने 15 जून 2023 के कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच के आदेश की कॉपी पेश की है, जिसमें कहा गया है कि, भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है। इसी आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को भर्ती कमेटी से बाहर रखने व अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठाई है।
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