Bhupesh Cabinet Decision
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Bhupesh Cabinet Decision: भूपेश कैबिनेट की बैठक में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी पर लगी मुहर

Chhattisgarh Cabinet Decision: खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया।
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Chhattisgarh Cabinet Decision: रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 1 नबंवर से धान खरीदी होगी कैबिनेट की बैठक में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही न्यू स्वागत विहार के पात्र हितग्रहियों को जमीन लौटाने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान औऱ मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद और लिकिंग में खरीदी 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी 1 नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी।

मुख्यमंत्री बघेल द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।

मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की।

  • ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए. कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने के लिए डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान कर सके।

  • नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

  • राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया।

  • जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 03 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया।

  • राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल के लिए भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया।

  • रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया।

  • आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया ।

  • गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया।

  • रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया।

  • दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन प्रदान करने का निर्णय लिया।

  • तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

  • हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

  • मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया।

  • राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया।

  • ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

  • ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

  • छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया।

  • श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया।

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