Liquor Scam Case : अनवर ढेबर की जमानत याचिका ख़ारिज, 16 मई तक रहेंगे जेल में

Chhattisgarh Liquor Scam Case : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरविन्द सिंह और अरुणपति त्रिपाठीb को 16 मई (14 दिन) तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
Liquor Scam Case : अनवर ढेबर की जमानत याचिका ख़ारिज, 16 मई तक रहेंगे जेल में
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हाइलाइट्स

  • शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका ख़ारिज।

  • ED ने कल की थी आरोपियों की 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति सील।

  • इस मामले में ED और EOW की टीम कर रही जांच।

Chhattisgarh Liquor Scam Case : रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई, इस दौरान दोनों पक्षों में एक से डेड घंटे तक बहस हुई, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर ढेबर की याचिका को ख़ारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान ईओडब्लू की ओर से अभियोजन पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि नई एफआईआर हुई है, कार्रवाई उसी आधार पर हुई है। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अनवर की जमानत खारिज कर दी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तीनों आरोपियों (अनवर ढेबर, अरविन्द सिंह और अरुणपति त्रिपाठी) को 16 मई (14 दिन) तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। शराब घोटाले मामले की जांच ED और EOW की टीम कर रही है। इसमें बयान दर्ज कराने के लिए जांच टीम ने कई लोगों को समन जारी किये है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों के घर छापेमारी कर बयान दर्ज करवाएं है।

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गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, नवीन केडिया, आशीष, सौरभ केडिया समेत अन्य आरोपियों की 205 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर ली है।

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Liquor Scam Case : अनवर ढेबर की जमानत याचिका ख़ारिज, 16 मई तक रहेंगे जेल में
Chhattisgarh Liquor Scam के आरोपी अनिल टुटेजा समेत अनवर ढेबर की 200 करोड़ की संपत्ति सीज

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