शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के तहत पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया: CG कैबिनेट बैठक निर्णय
हाईलाइट्स
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक हुई संपन्न।
शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू होगा।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वर्चुअली हुए शामिल।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 58 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
Chattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 58 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति या चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। मंत्री रविंद्र चौबे, मो. अकबर, ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम के साथ कई अफसर बैठक में मौजूद रहे।
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