केंद्र ने तमिलनाडु सरकार के सिनेमाघर वाले फैसले पर जताई आपत्ति, दिए निर्देश

तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों को 50% दर्शक क्षमता से 100% के साथ खोलने का फैसला किया था। जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए आदेश वापस लेने के निर्देश दिए।
central government objected to the decision of the Tamil Nadu government theaters
central government objected to the decision of the Tamil Nadu government theatersSyed Dabeer Hussain - RE
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तमिलनाडु। देश में कोरोना के चलते मार्च से ही लागू हुए लॉकडाउन के कारण कई सेवाएं बंद थीं। सरकार ने अनलॉक के चौथे चरण से ही धीरे-धीरे कई सेवाएं शुरू कर दी थीं। इन्हीं सेवाओं के तहत कई नियमों के साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति देदी गई थी। लेकिन इन सिनेमाघरों को 50% दर्शक क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इन्हें 100% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देदी थी। जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए आदेश वापस लेने के निर्देश दिए।

सरकार ने रद्द किया फैसला :

दरअसल, देश में अनलॉक 5 के लागू होने के बाद सरकार ने सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के मकसद से इन्हें सिर्फ 50% दर्शक क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देदी, परन्तु कोरोना और नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को इन आदेशों को वापस लेने के आर्डर दिए हैं।

केंद्र सरकार के आदेश :

बताते चलें, तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार ने 4 जनवरी को ही सिनेमाहॉल पर लगी 50% की दर्शक क्षमता को बढ़ा कर 100% दिया था और पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार से तुरंत वापस लेने को कहा है।

गृह मंत्रालय का कहना :

गृह मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि, 'कोई भी राज्य सरकार या केंद्र द्वारा जारी किए गए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देशों को हल्का नहीं कर सकता है और न ही बदल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर 2020 को जारी गाइलाइंस के मुताबिक ही राज्य में कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए।

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